• Email: nationalchief.accf@gmail.com
  • Phone No.: +91 9654644963
  • Follow Us:

 

 

                                           संविधान

धारा 1.संस्था का नाम - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स संस्था- एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फ़ोर्स, संक्षिप्त नाम (ए. सी. सी. एफ) भारत देश के उन देश भक्त मानव जाति का समहू हैं जो जाति संप्रदाय विहीन, भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध, मानव शोषण मुक्त, सुन्दर स्वस्थ शिक्षित भय मुक्त अखंड भारत की स्थापना में सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहे है /इस फ़ोर्स का निर्माण और संचालन भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त  सामाजिक ट्रस्ट, हेल्पिंग हैंड्स करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल ट्रस्ट,रजिस्ट्रेशन न ०- 2616 /2018 -  के ट्रस्टीज ने अपने एक प्रस्ताव के तहत किया है। ए.सी.सी. एफ.के सर्वाधिकार हेल्पिंग हैंड्स करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल ट्रस्ट के पास सुरक्षित है।
धारा 2. मुख्यालय - एंटी करप्शन एंड क्राइम फ़ोर्स का कार्यालय, बी -83, नियर अखाडा, पांच मंदिर मार्ग, शाहबाद डेरी, रोहिणी सेक्टर--26, दिल्ली-110042 
धारा 3. संस्थापक -एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स के संस्थापक/चीफ आफ़ द नेशनल स्टाफ श्रीयुत चंद्र शेखर आज़ाद है /जोकि हेल्पिंग हैंड्स करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल ट्रस्ट के संस्थापक/चेयरमैन भी हैं। 

धारा 4. कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत।

                                          धारा - 5: उद्देश्य एवं अधिकार

1 - सम्पूर्ण भारत संपन्न राष्ट्र भारत की एकता अखंडता और विधि द्वारा स्थापित संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए अपने महान राष्ट्र भारत के नागरिकों को बिना किसी जाति, लिंग, भाषा, सम्प्रदाय आर्थिक स्तर या क्षेत्र के आधार पर घृणा, द्वेष या प्रेम की भावना से भेदभाव किये, उन्हें उनके हिस्से के नागरिक अधिकारों को सुनिश्च्ति करने और उनसे उनके नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, सामाजिक असमानता जनित अस्पृयता या घृणा, कन्या भूर्ण हत्या, निवारण, पर्यावरण, श्रमिक समस्या, महिला सुरक्षा आदि के लिए कर कार्य सबके लिए विकास के समान अवसरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जनता को जागरूक करने के लिए जन सभाए, नुकड़ सभाएं, पद यात्रायें, जुलूसों, धरनो, प्रर्दशनों व प्रचार के अन्य तमाम माध्यमों द्वारा जन जागरण और सरकार, शासन, प्रशासन के पत्र व्यवहार, स्टिंग आप्रेशन और अन्य प्रकार के सबूतों को जुटाकर न्यायालय या अन्य विधि सम्मत व्यवहार के माध्यम से समस्या के समाधान निकालने में सहयोग कर अपने देश के नागरिको की सेवा कर राष्ट्र के निर्माण में योगदान सुनिश्चित करना।

2 - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स सामाजिक मूल्यों का समर्थन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, मनोवैज्ञानिक आर्थिक शिक्षा शोषण से मुक्ति, तैनाती, स्वास्थ्य, विकलांगता, लिंग संवर्धन, जल और स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी भारत में समर्थन के लिए सेवाएं सहयोग सहायता करेगी / सुशाशन, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण, बच्चो, वयस्कों, सभी महिला, पुरुषों, वृद्धों, विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करेगी / जो एच. आई. वी या एड्स से प्रभावित है/या खतरनाक जीवन जी रहे है। कैदियों / कैदियों  के बच्चों / ट्राजेन्डर / अन्य कमज़ोर वर्गों और बच्चों ,वयसको के लिए आवासीय सुविधाओं की स्थापना संचालन करना / अनाथो और विकलंागों सहयोग के लिए कार्य करना कराना।

3 - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स सदस्यों और आम जनता के सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक उत्थान के लिए काम करेगी।

4 - एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स जरुरतमंदो की मदद और पुरुष प्रथाओं,असामाजिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए काम करेगी / वृद्धाश्रम ,अनाथ बाल आश्रम का निर्माण संचालन, गरीबो के इलाज, खाने पीने आदि की व्यवस्था करेगी।

5 - भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कानून के अनुसार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए काम करना / कार्य क्षेत्र मानव अधिकार, सूचना का अधिकार 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, स्वतंत्रता और बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम निरोधक कानून के तहत अपराधों का दंड दिलाना एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स का कार्य है।

6 -सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में भ्रष्टाचार की गतिविधियों को हतोत्साहित करना और स्वस्थ समाज का गठन करना एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स का अधिकार है।

7 - राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव और मातृभूमि  की रक्षा ,सेवा के लिए कार्य करना / संसाधनों को एकत्रित करना, सभी हित  धारको के प्रयासों में तालमेल बनाना और शासन में अखंडता को बढ़ावा देना और प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधक माध्यमों से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, सभी भ्रष्ट गतिविधियों के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स का काम है।
8 - सभी जमा खोरो को उलझाकर भारतीय गणराज्यों के काम काज में नैतिक मानकों अखंडता का पालन सुनिश्चित करना’’।
क) भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए युवाओ में जागरूकता पैदा करना। 
ख) भ्रष्टाचार की गुंजाइस को काम करने के लिए प्रभावी उपाय करना।
ग)  जवाब देही के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसी के क़ानूनी और नियामक ढांचे और क्षमता निर्माण को मज़बूत करना।  
घ) भ्रष्टचार विरोधी कानूनों और विनियमों के सख्त त्वरित प्रवर्तन द्वारा भ्रष्टचार के खिलाफ स्थाई रोक पैदा करना। 
ड) सभी हित  धारको के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि  भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाया जाये और उन पर उचित कार्यवाही की जाये।  
च) भ्रष्ट साधनो के माध्यम से अर्जित धन के निवेश और उपयोग के अवसरो को कम करना।

9 - सदस्य और सामान्य युवा वर्ग के बीच भाई चारे और सहयोग, आपसी-सौहार्द, प्रेम और स्नेह की भावना पैदा करना। 
 
10 - भारत के राष्ट्र एकीकरण और एकता के कारणों को बढ़ावा देने और भारत में अलगाववाद और भ्रष्टचार की ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना।

11 - स्वास्थ्य, देखभाल, सफाई, प्रदूषण, तकनीकी, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद कंप्यूटर और वयस्क शिक्षा के बारे में लोगो को जागरूक करना और एकजुट करना।  

12 - समाज को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओ -विधवाओं, विकलांगो और समाज़ के अन्य पिछड़े वर्गा को क़ानूनी अधिकारो और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए काम  करने और मानव अधिकारों के सिद्धांतों  को सरकार के साथ मिलकर बचाने  के लिए/पुलिस सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को ख़तम करने के लिए कार्य करना / सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक साधनो और विधियों द्वारा कालोनी, विद्युतीकरण, पानी, टेलीफोन सुविधाएं ,बिलिंग,डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम, स्कूल या डिस्पेंसरी, अस्पताल, डाकघर, सामुदायिक केंद्र और पार्क सुविधाओंआदि के पुनर्गठन जैसी समस्याओं को उनके दिन प्रति दिन हल करने के लिए अधिकारियों से तालमेल कायम करना।  

13 - डी. डी. ए - एम. सी. डी -हुड्डा और अन्य स्टेटों में कार्यरत इस तरह के सभी विभागों से सम्पर्क करके नर्सरी, प्री -प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी स्कूलो, इंजीनियरिंग, पार्क, मेडिकल कालेज, मेडिकल हास्पिटल और अन्य कालेजेस को खोलने के लिए अन्य सम्बंधित एजेंसी को जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति और किसी भी उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने, सूचना प्रद्योगिकी पार्क, सार्वभौमिकता, शिक्षा पार्क और अन्य सम्बंधित अवसंरचना विकसित करने के लिए भूमि आवंटन का अधिकार एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल  फ़ोर्स को प्राप्त है।

14 - टंकण संस्थान में टाइपिंग,शार्ट हैंड, कंप्यूट, माडलिंग, कट्टिंग और टेलरिंग जैसी व्यवसायिक योग शारीरिक, शेक्षिक वास्तुकार, आधुनिक कला और प्रौढ़  शिक्षा केंद्र अदि जागरूकता कार्यक्रमों की अन्य सामाजिक कार्यक्रम की गतिविधियों को संचालित करना / कक्षायें/ व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस कान्फ्रेंस, सेमिनार आयोजित करने का अधिकार।  
    
15 - इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा कालेज, मेडिकल कालेज, डिप्लोमा एंड मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज प्रबंधन, शिक्षा संस्थाएं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंट्रेस्ट टीचर ट्रेनिंग एंड स्पेसलाइस्ड स्टुडिओस एंड टेक / बी.ए.आर.इ /एम.बी.ए /बी.ए.डी / बी.पी.इ.डी /एॅम. इ. डी/ एन.टी.टी/बी.टी.सी पाठ्यक्रम छात्र को अधिनियमों और विनियमों के अनुसार काम करने का अधिकार। 

16 - अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में व्यापक जनप्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना/भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ने की पहल करना। 

17 - अपराध, भ्रष्टाचार से लड़ने और पुलिस सेवा के साथ-साथ अन्य राज्य कानून प्रवर्तक और समाज को बढ़ावा देने के लिए पुलिस समाज, सामाजिक संगठनो, व्यवसायिक और आम आदमी के साथ सांझेदारी को कायम करना, सुरक्षा संगठन बनाना। 

18 - जहाँ लोकतंत्र के क़याम करने की वैद्यता लगती है वहा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतंत्र के खिलाफ खड़े होने वाले कारणों और उनकी जड़ो को तलाश करके संबंधित सरकार को रिपोर्ट करने व लोकतान्त्रिक बहाली के तमाम सवैंधानिक अधिकार। 

19 - बाल मजदूरी, बाल शोषण, शारीरिक यातना जैसे मामलों में चिल्ड्रन एक्ट के तहत कार्यवाही  दोषी को दण्डित करने का प्रवाधान और पीड़ित बच्चों को शिक्षित व सभी आवश्यक मदद करने का अधिकार।  

20 - यदि किसी व्यक्ति को सार्वजानिक जीवन में अन्य किसी के द्वारा  परेशान  किया जाता है तो अदालत में मामला दायर करना चाहिए ताकि पीड़ित को मुआवजा और न्याय  मिल सके- टंकण संस्थान में टाइपिंग , शार्ट हैंड , कंप्यूटर , माडलिंग, कट्टिंग , टेलरिंग जैसी वयवसायिक(शिक्षा) योग शारीरिक, शैक्षिक  वास्तुकार, आधुनिक कला और प्रौढ़  शिक्षा केंद्र आदि  जागरूकता कार्यकर्माे की अन्य सामाजिक गतिविधयों को संचालित करना / कक्षाएं, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिताओं, प्रदशनियों, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस कान्फ्रेंस , सेमिनार आयोजित करने का अधिकार।

21 - भ्रष्टाचार, अपराध और सामजिक सुरक्षा संबधित मुद्दों और कार्याे, उपायों को प्रकाशित करने के लिए, समाचार पत्र प्रकाशित करने, टी.वी सीरियल बनाकर प्रसारित करने व संचार सेवा स्थापित करने का अधिकार।  

22 - किसी भी मामले में प्रशिक्षण केन्द्रो को व्यवस्थित करने के लिए, स्थानीय लोगो को उनकी बेहतरी के लिए और सरकार  से सूचना नोटिस में मदद करने हेतु / सरकपरी अर्ध सरकपरी /राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्यों को व आम जनता को समान महत्त्व दिया जायेगा। 

23 - अपने उदेश्यों की पूर्ति के लिए सरकार  से वित्तीय और  गैर वित्तीय सहायता प्राप्त करना / गैर सरकारी संगठन और अंतराष्ट्रीय  एजेंसी, बैंक और अन्यकानूनी इकाईओं या वयक्ति और अन्य संघो से सहायता प्राप्त करना / समान विचार धारा वाले संघटनो से सहयोग लेना या देना।

24 - ऐसे अन्य कार्य, कार्य गतिविधिया करना जो आवश्यक है और जोकि संगठन की किसी भी वस्तु स्थिति की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या प्रवाहकीय हो सकते है। 

25 - संस्था के उदेश्य विशुद्ध रूप से धर्मार्थ होंगे , संस्था भ्रष्टाचार, अपराध, बाल शोषण, महिला शोषण, कुरीतियों, अशिक्षा आदि के खिलाफ, सुन्दर, शिक्षित, स्वच्छ, जागरूक, मानव एकता, भौतिक सम्पदा की रक्षा, देश के विकास के लिए कार्य करके अखंड भारत की स्थापना के लिए संकलिप्त है।

नोट - इस संविधान वही उद्देश्य प्रकट किये गये हैं जोकि हैल्पिंग हैण्ड करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल ट्रस्ट   के रजिस्टर्ड संविधान में निहित हैं ,

 

                                                  धारा-6: भागीदारी

क ) कोई भी व्यक्ति  जो भारत का नागरिक हो देश के संविधान में पूर्ण विश्वास आस्था रखता हो और एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स के संविधान को स्वीकार करते हुए संगठन की नीति निर्देशों का पूर्ण ईमानदारी से अनुपालन करते हुए अखण्ड भारत के निर्माण में खुद को सक्षम मानता हो, जो 18  वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो जिसका देश  के किसी भी पुलिस थाने  में कोई भी आपराधिक रिकार्ड न हो, भगौड़ा या दिवालिया घोषित न किया गया हो, वह एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स में भागीदार हो सकता है।

ख ) एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स में लिंग/पुर्लिंग (स्त्री, पुरुष ) की कोई बाध्यता नहीं है, यह संगठन सभी को समान अधिकार देता है। इस फ़ोर्स में अपना पूर्ण बायो डाटा, आधार कार्ड की फोटो प्रति, 3 पासपोर्ट साइज फोटो और पुलिस वैरिफिकेशन सर्टीफिकेट और निर्धारित सदस्यता शुल्क देकर स्क्वैड के रुप में भागीदारी प्राप्त कर सकता हैैं।  

ग ) प्रत्येक आवेदक को शुरू में स्क्वैड या हैड स्क्वैड के तौर पर भर्ती किया जायेगा यदि वह एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स  के उदेश्यों को आगे बढ़ाने  में सक्रिय पाया जाताहै और अपने कोटे के दस मेंबर संगठन में जोड़ता है तो उस की पदोन्नति कर योग्य पोस्ट की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। प्रत्येक दो साल के अन्तराल में राष्ट्रीय स्तरसे लेकर ग्राम स्तर तक की सभी टीम की कार्य समीक्षा की जायेगी जिसके अनुशार उन्हें पदोन्नति व पदानवत किया जायेगा / किसी भी पदाधिकारी को योग्यतानुसार कहीं भी कोई भी जिम्मेदारी नेशनल चीफ के आदेशानुसार सौंपी जा सकती है /

घ) प्रत्येक  सदस्य के आईडी कार्ड दो साल में एक बार अवश्य नवीकरण किया जायेगा , जिसका नवीकरण शुल्क 500 /- रुपए होगा।

नोट -एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोस के क्रियाकलाप, राष्ट्र और नागरिक हितो में अति वेदनशील पहलु है / संस्था के कार्य एक मिशन स्वरूप राष्ट्र और उसके नागरिको के कल्याण हेतु समर्पित है, इसमें शामिल होना पूर्णता स्वैच्छिक और अवैतनिक है। अतः सोच समझ  कर ही शामिल हो। युवतियाँ / महिलाओ के लिए अपने परिवार के संरक्षक से हस्ताक्षर युक्त सहमति पत्र जमा करवाना अति आवश्यक है।  

                                          धारा-7: संस्था का कोष

क ) संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में संस्थापक चीफ ऑफ़ द नेशनल स्टाफ के हस्ताक्षर से होगा, प्रदेश एवं जिला व अन्य शाखाओ में संस्थापक चीफ ऑफ़ थे नेशनल स्टाफ द्वारा अधिकारित दो पदाधिकरियों के सयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।  
ख ) किसी भी शाखा या इकाई से प्राप्त प्रवेश शुल्क या दान राशि सीधे केंद्रीय कार्यालय या उसके बैंक खाते में जमा होगी।

                                             धारा-8: धन विभाजन

धन विभाजन में सदस्यता शुल्क,दान राशि में 20 प्रतिशत संबंधित जिला का और 20 प्रतिशत प्रदेश इकाई तथा 60 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा होगा /कोई भी राशि सीधे केंद्र के खाते में जमा होगी जिसे उनके हिस्से के अनुसार प्रत्येक माह के अंत में संबंधित इकाई के खाते में उनके हिस्से के अनुसार केंद्र द्वारा भेज दिया जायेगा ।

 

                                             धारा-9: संस्था का ध्वज

                                                                                            

क ) संस्था का ध्वज आयताकार होगा और उसकी लम्बाई चैड़ाई 2ः1 का अनुपात होगा।  
ख ) ध्वज का रंग नीला और लाल होगा जो चैड़ाई में निचले सिरे से लम्बाई के दूसरे किनारे के ऊपरी अंतिम छोर तक एक तिरछी रेखा के रूप में विभाजित होगा।  नीला रंग समग्र समाज की सुख शांति से पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और लाल; रंग उत्पीड़न के द्वारा सामाजिक व्यव्स्था  पर नियंत्रण का प्रतीक है / ध्वज में नीले रंग को ऊपर रख कर प्रभावजन्य रूप से सांद्र रूप प्रदान कर अत्याधिक प्रभावी और नीले रंग के सापेक्ष लाल रंग को नीचे रख कर प्रभावजन्य रूप से तरलीकृत कर तनुता प्रदान कर अल्प प्रभावी किया गया है।  
ग ) ध्वज के बीच  में संस्था का प्रतीक चिन्ह मुद्रित या कढ़ाई कर के निर्मित होगा।

 

                                      धारा-10: संस्था का प्रतीक चिन्ह

                                                                                            

क ) संस्था का प्रतीक चिन्ह नीले लाल रंग की पृष्ठ भूमि की कलात्मक आकृति में होगी। 
 
ख ) प्रतीक चिन्ह में नीले लाल रंग की पृष्ठ भूमि का नीला रंग ऊपर की ओर तथा लाल रंग नीचे की तरफ होगा / नीला रंग समग्र समाज की सुख शांति से पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग उत्पीड़न के द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण का प्रतीक है / ध्वज में नीले रंग को ऊपर रख कर  प्रभावजन्य रूप से सान्द्र रूप प्रदान कर अत्याधिक प्रभावी और नीले रंग के सापेक्ष लाल रंग को नीचे रख कर प्रभावजन्य रूप से तरलीकृत कर तनुता प्रदान कर  अल्प प्रभावी किया गया है।  

ग ) संस्था का प्रतीक चिन्ह जिसमे उड़ान से शिकार पर झपटते हुए पक्षी बाज जोकि शक्ति का प्रतिक है और ऊपर की ओर बाज़ के गोलाई बनाते हुए पंख के बीच भारत नक्शें के ऊपरी सिरे पर सामने से बैठे उल्लू पक्षी जो दुनिया में बुद्धिमता का प्रतीक है स्थापित किया गया है।  

घ ) भारत के नक़्शे के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास और कलम का एक दूसरे को क्रॉसकर रखी गई आकृति यह सन्देश प्रदर्शित करती है कि हम सूक्ष्म अन्वेक्षणकारी दृष्टि और उसके दवारा प्राप्त परिणाम को कलम की शक्ति से जनोपयोगी और जन-त्राणकारी  बनाने के लिए किये जा रहे साकारत्मक परिणाम को प्राप्त करने की प्रतिबंधता के लिए कृत संकल्प है।

ड ) बाज़ द्वारा अपने पंजों में जकड़ी हुई एक छोटी पट्टी के नीचे  उसी से जुड़ी बड़ी पट्टी पर महान ग्रन्थ मुण्डकोपनिषद से लिया गया हमारा प्रेरणास्पद महावाक्य सत्यमेव जयते  जिसका अर्थ है की हम इस बात के विश्वास के प्रति समर्पित है कि  सदैव सत्य की ही विजय होती है। 

च ) अर्ध चंद्राकार पट्टिका के नीचे स्थापित कलात्मक ढंग से सफ़ेद पट्टिका पड़ हमारा उद्घोष वाक्य बचेंगे। बचांएगे। सुदृढ़ राष्ट्र बनायेंगे। अंकित होगा।

 

                                        धारा-11: संस्था का लोगो

                                                                                                  

                                          धारा - 12: शाखाएँ

क) एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स की शाखा राष्ट्रीय स्तर पर होगी।  
ख) देश के समस्त प्रदेश, मंडल,जिला, ब्लाक, पंचायत स्तर पर एंटी करप्शन एंड क्राइम कण्ट्रोल फ़ोर्स की शाखाएँ होंगी। 

 

                                          धारा - 13: नियुक्तियां

क) सभी नियुक्तियां केंद्रीय कार्यालय द्वारा संदर्भित इकाई के पद हेतु प्रस्तुत बायो डाटा पर विचार के उपरांत इस कार्य हेतु नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी तथा इस प्रक्रिया में 1 माह से लेकर 35 दिन की समयावधि लगाना स्भाविक है कोई भी सदस्य इससे पूर्व फ़ोन आदि न करें। 

ख ) परिचय पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा चीफ आॅफ ़द नेशनल स्टाफ के हस्ताक्षर से ही जारी किया जायेगा। 
 
ग ) नेशनल एवं स्टेट के पदाधिकारियों की नियुक्ति साधारणत एक साल की होगी उनके कार्याे एवं प्रगति को देखते हुए अवधी को बढ़ाया जा सकता है शेष सभी जिला एवं शाखाओ के पदाधिकरीयो स्क्वैड और हैड स्क्वैड की नियुक्ति अवधि 2 साल की रहेगी।

 

                                          धारा - 14: शैक्षणिक योग्यता

धारा - 14: शैक्ष्ंक) स्क्वैड और हैड स्क्वैड को साक्षर होना अनिवार्य है। 
ख) राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी व्यक्तियों को स्नातक व सेना अथवा किसी अर्ध सैनिक या रक्षा अथवा सुरक्षा से सबंधित सैन्य संगठन से सेवानिवृत जूनियर कमीशन आॅफिसर या समकक्ष  होना आवश्यक है। किसी विशिष्ट महत्व के मामले में चीफ आॅफ़ द नेशनल स्टाफ को इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने का अधिकार होगा।  
ग) जिला स्तर के पद के पद धारको को 10$12 उत्तीण होना आवश्यक है। 
घ) स्क्वैड स्तर के लिए कम से कम 8 वी पास होना अनिवार्य है।ाणिक योग्यता

 

                                          धारा - 15: गणवेश

1 -एन्टी करप्शन एन्ड क्राइम कंट्रोल फोर्स के गणवेश में काले रंग की वर्दी को प्रधानता दी गई है, चूँकि उद्धारणार्थ काला रंग सभी रंगों में प्रधान रंग माना गया है, यह रंग सभी रंगों के सम्मिश्रण से बनता है जो अन्य रंगों की सत्ता को नकारता है तथा विमुखता को व्य्क्त करता है, प्रतिशोध, बगावत, महानता, विरोध का प्रतीक है ।

2 - एन्टी करप्शन एन्ड क्राइम कंट्रोल फोर्स के गणवेश में केप (टोपी),में लाल रंग को प्रमुखता दी गई है/चूँकि लाल रंग उत्साह, सौभाग्य, उमंग, उग्रता, क्रांति और नवजीवन, अग्रणीृभावना, मजबूत इरादों और नेतृत्व का प्रतीक  है ।

3 -संस्था के सभी स्वयं सेवक काला गणवेश धारण करेंगे, सिर पर लाल टोपी धारण करेंगे, नेशनल, स्टेट, मंडल जिला, ब्लाक स्तर तक के पदाधिकारी वर्दी के साथ लाल (बादामी), रंग का जूता धारण करेँगे / हैड स्कवैड, स्कवैड औऱ ब्लाक स्तर के नीचे के सभी पदाधिकारी,काली बेल्टकाले जूते धारण करेँगे ।

4 -नेशनल स्तर के पदाधिकारी काली पेंट सर्ट लाल टोपी लाल बैल्ट लाल जूते एवं कंधे पर लाल सोल्डर पट्टी पर सफेद (स्टील), कलर के प्रतीक चिन्ह एवं कालर पर लाल नीली पट्टी प्रतीक धारण करेँगे ।

5 - स्टेट, मंडल, जिला, ब्लाक स्तर के पदमान काली वर्दी पर लाल टोपी, कंधे पर काले सोल्डर पट्टी पर सुनहरे (पीतल), रंग के प्रतीक चिन्ह लाल बेल्ट लाल जुटे धारण करेंगे ।

6 - ब्लाक स्तर से नीचे के पदमान स्क्वैड,हेड स्क्वैड काले गणवेश पर लाल टोपी काली बेल्ट काले जूते एवं निर्धारित प्रतीक चिन्ह धारण करेंगे ।

 

                                             धारा - 16: गणवेश पहचान चिन्ह

                                                                          

                                         धारा - 17: प्रदेश स्तर पदमान प्रतीक चिन्ह

 

                                                                                  

                                            धारा-18: मंडलस्तर पदमान प्रतीक चिन्ह

                                                                                                     

                                            धारा-19: जिला स्तर पदमान प्रतीक चिन्ह

                                                                                                  

                                            धारा - 20: हैड स्क्वैड / स्क्वैड प्रतीक  चिन्ह 

                                                                                                    

                                            धारा - 21:  समस्त पदमान गणवेश टोपी 

                                                                                                                             

                                    धारा-22: विभिन्न इकाई व पद पोस्ट संख्या 

 

क) राष्ट्रीय स्तर पर -एक चीफ आॅफ द नेशनल स्टाफ, एक सीनियर डिप्टी चीफ आॅफ द नेशनल स्टाफ, आठ डिप्टी  चीफ, चैबीस अस्सिस्टेंट चीफ, एक चीफ आॅफ द नेशनल ब्राँच, टोटल पेंतीस, पदाधिकारियों की कार्यकारिणी होगी, यदि चीफ आॅफ द नेशनल स्टाफ आवश्यकता समझे तो पद संख्या बढ़ाई जा सकती है। 

ख ) प्रदेश स्तर पर -एक चीफ आॅफ द स्टेट स्टाफ ,एक सीनियर डिप्टी चीफ, आठ डिप्टी चीफ, चैबीस अस्सिस्टेंट चीफ, एक चीफ आॅफ द स्टेट ब्राँच, टोटल पेंतीस पदाधिकारियों की कार्यकारिणी होगी, यदि भविष्य में चीफ आॅफ द स्टेट स्टाफ आवश्यकता अनुभव करता हैं तो चीफ आॅफ द नेशनल स्टाफ से लिखित अनुमति ले कर पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा सकता है। 

ग ) मंडल व स्तर पर - एक चीफ ,एक सीनियर डिप्टी चीफ, आठ डिप्टी चीफ और बीस अस्सिस्टेंट चीफ, एक स्क्वैड हैड आॅफ द मंडल, इकत्तीस पदाधिकारियों की कार्यकारिणी होगी और मंडल स्तर पर एक हैड स्क्वैड की कमान में दस स्क्वैड के हिसाब से फोर्स का संख्या बल टीम की योग्यतानुसार असंख्य विस्तारित किया जा सकता हैं ।
 
घ ) जिला स्तर पर एक चीफ आॅफ द डिस्ट्रिक्ट स्टाफ एक सीनियर डिप्टी चीफ आॅफ द डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, आठ डिप्टी चीफ आॅफ द डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, बीस असिस्टेंट चीफ आॅफ द डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, एक चीफ स्क्वैड  द ब्राँच, टोटल इकत्तीस पदाधिकारियों की कार्यकारिणी होगी जिला स्तर पर एक हेड स्क्वैड की कमान में दस स्क्वैड के हिसाब से फोर्स का संख्या बल टीम की योग्यतानुसार असंख्य विस्तारित किया जा सकता हैं ।
 
घ ) ब्लाक स्तर पर - एक चीफ आॅफ द स्क्वैड स्टाफ ,एक सीनियर डिप्टी चीफ आॅफ द स्क्वैड स्टाफ , तीन डिप्टी चीफ आॅफ द स्क्वैड, छः अस्सिस्टेंट चीफ आॅफ द स्क्वैड स्टाफ, असीमित हैड स्क्वैड और एक स्क्वैड के नियंत्रण में दस स्क्वैड होंगे। 

ड़ ) ग्राम पंचायत के स्तर पर - एक चीफ आॅफ द  स्क्वैड स्टाफ, एक सीनियर डिप्टी चीफ आॅफ द  स्क्वैड स्टाफ, तीन डिप्टी चीफ आॅफ द  स्क्वैड स्टाफ, छ:अस्सिस्टेंट चीफ आॅफ द  स्क्वैड स्टाफ, असीमित हैड स्क्वैड और एक हैड  स्क्वैड के नियंत्रण में दस स्क्वैड की फोर्स।

 

                                          धारा-23: अदालत

नेशनल एवं स्टेट स्तर पर एंटी करप्शन एन्ड क्राइम कंट्रोल फोर्स की अपनी अदालत होगी, जिसे अनुशासन कमेटी के नाम से जाना जायेगा, ये अदालत नेशनल चीफ एवं स्टेट चीफ द्वारा सोफे गए संगठन के सदस्यों व पदाधिकारियों के विवादित मामलों की अपील पर संज्ञान लेकर अपना फैसला देगी और उस फैसले की लिखित रिपोर्ट वादी प्रतिवादी एवं संवंधित चीफ के सुपुर्द करेगी ध्इस अदालत का चीफ जज नेशनल समिति में चीफ द्वारा नियुक्त कोई भी  डिप्टी चीफ जिसे देश कानून की जानकारी रखता  हो होगा समिति के जज की नियुक्ति नेशनल समिति में चीफ आॅफ द नेशनल स्टाफ और स्टेट समिति में चीफ आॅफ द स्टेट स्टाफ के द्वारा की जाएगी ।

 

                                          धारा-24: कार्य - विभाजन

                                                                                    धारा-24: कार्य - विभाजन

सभी प्रकार की वार्ता पत्र -व्यवहार नियुक्तियां आदि समस्त आवश्यक कार्य करने हेतु निर्णय ले कर उन्हें क्रियान्वित कर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगा और सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों का मार्ग दर्शन एवं प्रोत्साहन करेगा और वह सभी कार्य करना जोकि सगठन, समाज और देश के लिए हितकर है।