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To work for social moral and intellectual uplift of the members and the general public..

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Anti Corruption Crime Control

AIM

संपूर्ण भारत की एकता अखंडता और विधि द्वारा स्थापित संविधान के अन्तर्गत कार्य करते हुए अपने महान राष्ट्र के समस्त के नागरिकों को बिना किसी जाति लिंग भाषा संप्रदाय आर्थिक स्तर क्षेत्र के आधार पर घृणा, द्वेष प्रेम की भावना किये, उन्हें उनके हिस्से के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित कराने और उनसे उनके नागरिक कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, सामाजिक असामान्ता जनित अस्पृश्यता या कन्या -भ्रूण -हत्या निवारण, पर्यावरण, श्रमिक समस्या, महिला एवम बाल सुरक्षा आदि के लिए कार्य कर सबके लिए विकास के समान अवसरों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जनता को जागरूक करने के लिए जन सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, पद यात्ताएं, जुलूसों, धरनों, प्रदर्शनों द्वारा जन – जागरण और सरकार शासन प्रशासन से पत्र -व्यवहार, स्टिंग – आपरेशन और अन्य प्रकार से सबूत जुटा कर न्यायालय या अन्य विधि – सम्मत व्यवहार के माध्यम से समस्या के समाधान निकालने में सहयोग कर अपने देश के नागरिकों की सेवा कर राष्ट्र के विकास में योगदान सुनिश्चित करना।

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Anti Corruption Crime Control

The Trust will provide service and assistance to support people
in rural and urban India for improving their lives, in the areas social
support, fundamental rights, psychological, economic, education,
employment, health, nutrition, disability, gender.

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CHIEF OF THE NATIONAL STAFF
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कार्यशैली

किसी पीड़ित पक्ष के सहायता हेतु अनुरोध पर:

जब कोई पीड़ित पक्ष संस्था की किसी इकाई के समक्ष अपनी समस्या रखता है तो सर्व प्रथम इकाई चीफ अपने नाम नौटेरी टिकिट लगे और डायरी किये हुए शपथ पत्र पर पीड़ित पक्ष की एक लिखित शिकायत लेगा , जिसमे पीड़ित पक्ष द्वारा सहायता देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया गया हो / अन्त अपनी टीम के सदस्य द्वारा इस संदर्भ में सरसरी जाँच कराएगा और तदुपरांत प्रथम-दृदृष्ट्यता शिकायत सही लगने पर अपने उच्चस्थ अधिकारी से आवश्यकता अनुसार परामर्श कर संबंधित विभाग को पत्र लिख कर या भेंट कर पीड़ित पक्ष का मसला हल करायेंगा / राष्ट्र-हित और समाज-हित के मसलों पर इकाई अध्यक्ष अपनी शक्ति का आंकलन कर अपने उच्च अधिकारियो से परामर्श कर कार्यवाही करने का कार्य करेगा

महिला उत्पीड़न ,सड़क-अपराध या अन्य प्रकार के अपराध होने की आशंका या होने की संभावना का ज्ञान होने पर यथा संभव अपने दल द्वारा ,शांति और सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के लिए हो रहे या होने जा रहे अपराध के प्रति प्रथमतरू समझा कर या चेतावनी देकर रोकने का प्रयास करेगा लेकिन यदि इस बात से परिपूर्ण परिस्थिति में स्वयं को अनुभव करता है कि यदि उसने तत्काल हस्तक्षेप कर परिस्थिति पर काबू करने का प्रयास नहीं किया तो देश और समाज की सामाजिक और शांति व्यवस्था व सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी , तो वह अविलम्ब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा - 43 के अंतर्गत अपने दल के या मौके पर उपलब्ध लोगों में से कम से कम तीन आदमियों की उपस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति को जो उद्घोषित अपराधी हो, या कोई गैर जमानती अपराध करता है, तो उसे यथा आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर गिरफ्तार करेगा और यथा संभव अविलम्ब पुलिस को शौप देगा । जहा सुविधा संभव है वह इस संबंध में 100 न० पर फोन कर पुलिस को सूचित कर सहायता ली व दी जा सकती है । इस संबंध में यह स्पष्ट करने और समझने योग्य है कि इस धारा के अनुसार यदि कोई घटना आपके सामने घटित हो रही हो तो आपके पर्याप्त सबूत होना अनिवर्या है । यदि पुलिस अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया यो उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण : - इस धारा के अंतर्गत कोई भी आम व्यक्ति ऐसे किसी भी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा जो,
(क) जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या गैर जमानती अपराध कर रहा हो ।
(ख) जो घोषित अपराधी होध् लेकिन , कोई भी पदाधिकारी या आम व्यक्ति किसी संदेह या सूचना के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा / उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी उपस्थिति में अपराध किया जाना या अपराध किये जाने की तैयारी या चेष्ट का आवश्यक प्रमाण होना भी आवश्यक है ।

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